समाज की चुप्पी अच्छा संकेत नहीं, अब दोषियों को जलाना होगा, मोमबत्तियाँ नहीं

‘महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर नियंत्रण के लिए व्यवहार में बदलाव की आवश्यकता’

महिलाओं के साथ लगातार यौन अपराधों की खबरें विचलित करने वाली हैं। जिस तेजी के साथ हालिया दशकों में इन अपराधों का आंकड़ा बढ़ा है, उससे नहीं लगता कि समाज और देश मानसिक तरक्की के किसी रास्ते पर चल रहा है। साक्षरता का प्रतिशत बढ़ने के आंकड़ों पर हम अपनी पीठ नहीं थपथपा सकते और न ही आर्थिक संपन्नता पर गर्व कर सकते हैं। बंगाल के कोलकाता में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ दरिंदगी, महाराष्ट्र के बदलापुर में दो मासूम बच्चियों का उत्पीड़न, असम के लखीमपुर और नागाँव में ऐसी ही दो घटनाएँ, बंगाल के फिरोजपुर, असम के लखीमपुर और नागाँव, तमिलनाडु में एनसीसी के नकली शिविर में छात्राओं से सामूहिक दुष्कर्म, उत्तरप्रदेश में मुरादाबाद और देवरिया, प्रयागराज और बाराबंकी तथा राजस्थान में धौलपुर और हिंडौन की बलात्कार – वारदातें पखवाड़े की बड़ी सुर्खियाँ बनती हैं। इन मामलों में समाज की ओर से गंभीर प्रतिरोध आंशिक राहत तो देता है, लेकिन अधिकतर मामलों में समाज की चुप्पी अच्छा संकेत नहीं देती। पीड़िताओं को न्याय नहीं मिलने का आक्रोश चरम पर है। अब दोषियों को जलाना होगा, मोमबत्तियाँ नहीं। यह समय है कि सरकार बलात्कारियों के लिए फांसी की सजा के बिल को पारित करे। जब मुद्रा रातोंरात बदल सकती है, जब विशेष सत्र बुलाकर नेताओं की वृद्धि की जा सकती है, जब संसद विश्वास मत के लिए सारी रात खुली रह सकती है, तो बलात्कार के खिलाफ कड़े कानून को पारित करने में क्या देरी है? निर्भया घटना को याद करते हुए, , जिसने आश्चर्य और सदमे की स्थिति पैदा की, राष्ट्रपति ने कहा, हम दृढ़ थे कि हम नहीं चाहते कि कोई और निर्भया उसी अंजाम का सामना करे। दिल्ली की निर्भया से लेकर कोलकाता की निर्भया तक, यह दर्शाता है कि इन अपराधों के अपराधियों को किसी भी प्रकार का डर नहीं है। वर्ष 2021 में, देश में 31,667 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए, यानी प्रतिदिन 86 मामले चार घंटों में । वर्ष 2020 में 28,046 मामले और 2019 में 32,033 मामले दर्ज किए गए। ये आंकड़े केवल पुलिस थानों में दर्ज मामलों के हैं, इसी संख्या के लगभग मामले दर्ज नहीं होते। एक दुर्लभ हस्तक्षेप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश में बलात्कार की गंभीर घटनाओं पर खुलकर बात की और ईमानदारी से आत्ममंथन की अपील की ताकि बुराई की जड़ों तक पहुंचा जा सके। राष्ट्रपति ने अवलोकन किया कि हमें अपनी बेटियों के लिए उनके डर से मुक्ति पाने के मार्ग से बाधाओं को हटाना चाहिए। सभी राजनीतिक शासन के तहत हुए इन मामलों को याद करें, चाहे वह कांग्रेस का हो, भाजपा का, टीएमसी का, कोई भी साफ और मजबूत नहीं है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर नियंत्रण के लिए व्यवहार में बदलाव की आवश्यकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया – केंद्र ने स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए नया केंद्रीय कानून पेश किया है। इसके तहत केंद्रीय सरकार के सभी अस्पतालों में सुरक्षा कर्मियों की संख्या 25 प्रतिशत बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने इन अस्पतालों को तत्काल सुरक्षा संबंधी सहायता के लिए मार्शल तैनात करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया है, जिसमें देश के शीर्ष नौकरशाह और पूर्व अधिकारी शामिल हैं, जो मेडिकल पेशेवरों के खिलाफ हिंसा और यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए एक कार्य योजना तैयार करेंगे और उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण प्रदान करेंगे। इस कार्यबल में एआईआईएमएस, जोधपुर की प्रतिमा मूर्ति भी शामिल हैं। कार्य योजना को दो प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है – जिसमें चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा, जिसमें लिंग आधारित हिंसा शामिल है, को रोकना और दूसार इंटर्न, रेजीडेंट सीनियर रेजीडेंट्स, डॉक्टरों, नर्सों और सभी चिकित्सा पेशेवरों के लिए सम्मानजनक और सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों के लिए लागू किए जाने योग्य राष्ट्रीय प्रोटोकॉल प्रदान करना। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यबल को तीन सप्ताह के भीतर अंतरिम रिपोर्ट और दो महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश के अनुसार, सिर्फ कानून डॉक्टरों को सुरक्षा नहीं देंगे। हालांकि 23 राज्यों में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून हैं, लेकिन उनके प्रभाव की गहन समीक्षा की आवश्यकता है। दंड पूरे देश में समान होने चाहिए। भारत में अस्पतालों के भीतर मरीजों पर यौन उत्पीड़न व्यापक है लेकिन इसे लेकर अध्ययन लगभग नहीं के बराबर हैं। हालांकि कुछ अध्ययन मातृत्व हिंसा और मानसिक रोगों वाले मरीजों के खिलाफ हिंसा पर किए गए हैं। कोई शिकायत सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया- केंद्र ने निवारण प्रणाली नहीं है और इसीलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा एक नीति मुद्दा है जिसे दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता है। इसके लिए अदालतों को सरकार को दीर्घकालिक आधार पर विचार करने और परिवर्तन लाने का रास्ता बनाना होगा। हालियां भारतीय चिकित्सा संघ के सर्वेक्षण ने बताया कि 82.7 प्रतिशत डॉक्टर तनाव महसूस करते हैं, 62.8 प्रतिशत को हिंसा का डर है और 46.3 प्रतिशत का कहना है कि हिंसा उनके तनाव का मुख्य कारण है। कम अनुभवी युवा डॉक्टर और महिला डॉक्टर हिंसा के प्रति संवेदनशील होते हैं। यही कारण है कि स्वास्थ्य पेशेवरों और चिकित्सा संस्थानों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम बिल 2022 को पास करने और लागू करने की मांग ने 2007 से एक केंद्रीय मंच पर जगह बनाई है।

मौजूदा कानूनों को संशोधित करने की आवश्यकता – मेडिको स्रोतों के अनुसार आरजी की घटना पर आधारित कानून लाने से बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यह मामला डॉक्टर मरीज हिंसा का नहीं था। बलात्कार और हत्याएँ मौजूदा कानूनों के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा, 26 राज्यों की सरकारों और अदालतों ने समय – समय पर स्वास्थ्य और सुरक्षा की सुविधा और निगरानी के लिए हस्तक्षेप किया है। महिलाओं की सुरक्षा पर भारत में बहुत अधिक गुस्सा है और सोशल मीडिया पर देश की महिला नेतृत्व की चुप्पी पर भी निराशा व्यक्त की गई है। आरजी मेडिकल कॉलेज और रेजीडेंट डॉक्टरों की हड़ताल के संदर्भ में राजस्थान सरकार के चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ने डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इसके तहत ड्यूटी रूम, सीसीटीवी कैमरे, हॉस्टल की स्थितियों, सुरक्षा और सभी ड्यूटी स्थानों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती में सुधार किया जाएगा। समिति रेजीडेंट डॉक्टरों के कामकाजी घंटों की निगरानी और उनके कर्तव्यों के संबंध में एसओपी बनाएगा। यह देखा गया है कि अस्पताल सार्वजनिक सुविधाएं हैं और इन्हें किलों में नहीं बदला जा सकता। भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दया की अपील की है कि वे अपने स्वास्थ्य कर्मियों के सुरक्षित क्षेत्रों जैसे एयरपोर्ट की सुरक्षा की मांगों को मान्यता दें। हमें सांसदों, विधायकों और सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को जेंडर मुद्दों पर खुलकर बोलने की आवश्यकता है। यह राज्य और समाज का कार्य है कि वे मुद्दे की गंभीरता को उठाएँ और पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर सुनिश्चित करें कि ऐसे मामलों में न्याय किया जाए। मौजूदा कानूनों को संशोधित करने की आवश्यकता है ताकि दोषी बलात्कारी को फांसी की सजा मिल सके।

कल्याण सिंह कोठारी वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार, जयपुर।

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